विद्यासागर ने बढ़ाया था, पार्थ ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को 100 साल पीछे किया

ईडी के वकील ने अदालत को दी जानकारी
अदालत ने पार्थ की जमानत याचिका को किया खारिज
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : मंगलवार को पार्थ चटर्जी के मामले की सुनवाई के दौरान ईश्वर चंद्र विद्यासागर का उल्लेख किया गया। ईडी के वकील ने अदालत में कहा कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को 100 साल आगे बढ़ाया था। वहीं पार्थ चटर्जी ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को 100 साल पीछे कर दिया है। मंगलवार को एसएससी घोटाले में गिरफ्तार पार्थ चटर्जी को वर्चुअली अदालत में पेश किया गया। अदालत में सुनवाई के दौरान ईडी के वकील फिरोज इदुलजी ने अदालत को बताया कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म 26 स‌ितंबर 1820 में हुआ था। उन्होंने शिक्षा की लौ जलायी थी। उन्होंने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को 100 साल आगे बढ़ाया था। वहीं 6 अक्टूबर को जन्मे फेमस पार्थ चटर्जी ने शिक्षा को 100 साल पीछे कर दिया है। हमारे पास प्रमाण है कि कुंतल घोष 10 लाख रुपये पार्थ चटर्जी को देकर उनसे नौकरी खरीदता था। इसकी जांच चल रही है। वहीं अदालत में पार्थ के वकील जीवन कृष्ण श्रीवास्तव ने कहा कि पार्थ चटर्जी के घर में आकर ईडी ने पूछताछ की। उन्होंने ईडी का पूरा सहयोग किया। 24 घंटे से अधिक समय तक उनसे पूछताछ की गयी। अर्पिता मुखर्जी के घर से मिले रुपये के लिए मेरे मुवक्किल को गिरफ्तार किया गया। बोला जा रहा है कि ग्रुप बनाकर अपराध को अंजाम दिया गया है। उन्हें अकेले जेल में रखा जा रहा है। ईडी के पास ऐसे मामले दर्ज करने के अधिकार नहीं हैं। यह गिरफ्तारी राजनीतिक प्रतिद्वंद्व‌िता से प्रेरित है। पार्थ को जमानत दी जाए। जांच चले और मेरे मुवक्किल जांच में सभी तरह का सहयोग करेंगे। इस पर ईडी के वकील ने कहा कि पार्थ चटर्जी शुरू से ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं। ग‌िरफ्तारी के बाद भी उनका प्रभाव देखा गया है। अपने अरेस्ट मेमो में उन्होंने मुख्यमंत्री का नाम दिया था। इस बीच दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने पार्थ चटर्जी के वकील से पूछा कि आप लोगों ने अदालत में दो आवेदन किए हैं। एक है मामले से छुटकारा पाने का और दूसरा है जमानत पाने की याचिका, यह दोनों एक साथ कैसे हो सकता है ? इस पर पार्थ के वकील ने अदालत को बताया कि वे मामले से छुटकारा पाने के आवेदन को वापस ले रहे हैं। इसके बाद दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका खार‌िज कर दी।

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