विधानसभा में संशोधित विधेयक पर लगी मुहर
मंत्री ने कहा, कोलकाता व हावड़ा में नहीं लागू होगा अमेंडमेंट बिल
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : राज्य के समस्त नगर निगम में अब से दो डिप्टी मेयर नियुक्त होंगे। सोमवार को विधानसभा में द वेस्ट बंगाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (अमेंडमेंट) बिल 2022 पारित किया गया। बिल पर चर्चा करते हुए नगर निगम मामलों के मंत्री फिरहाद हकीम ने बताया कि यह प्रस्तावित कानून कोलकाता व हावड़ा नगर निगम में लागू नहीं होगा क्योंकि उनका कानून अलग है। यह कानून बंगाल के बाकी नगर निगम में लागू किया जाएगा जिसमें आसनसोल नगर निगम में पहले ही दो डिप्टी मेयर नियुक्त करने का निर्देश दिया जा चुका है।
एक निगम में कई डिप्टी मेयर का प्रस्ताव था, राजभवन ने खारिज किया
मंत्री ने बताया कि राजभवन में कुछ दिन पहले ही एक निगम में कई डिप्टी मेयर नियुक्त करने का प्रस्ताव भेजा गया था मगर वहां इस पर हस्ताक्षर न करके प्रस्ताव को ही खारिज कर दिया गया। राजभवन ने संशोधित रूप में कहा कि निगम में दो डिप्टी मेयर नियुक्त कर सकते हैं जिनका मासिक वेतन 10 हजार रुपये से अधिक नहीं होगा।
निगम में वार्ड बढ़ने के कारण संशाेधित किया गया कानून
मंत्री ने कहा कि कई नगर निगम में वार्डों की संख्या बढ़ायी जाती है, एरिया बढ़ने के कारण उस जगह की समस्त जानकारी रखने वाला प्रतिनिधि कम होता है, इसलिए तय किया गया कि डिप्टी मेयर के पद की संख्या बढ़ा दी जाए। आने वाले समय में निगम के दायरे बढ़ेंगे इसलिए अब दो डिप्टी मेयर होंगे जिनका चुनाव पार्टी करेगी जैसे मेयर व मेयर परिषद के सदस्यों का किया जाता है। मंत्री ने कहा कि दो डिप्टी मेयर होने से प्रशासनिक स्तर पर सुविधा होगी।
इन निगमों में नियुक्त होंगे 2 डिप्टी मेयर
विधाननगर
सिलीगुड़ी
आसनसोल, चंदननगर
आसनसोल-दुर्गापुर
राज्यभर के नगर निगम में नियुक्त होंगे दो डिप्टी मेयर
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