
कक्षा 9 व 10 के टीचरों के मामले में हाई कोर्ट का आदेश
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : माध्यमिक स्कूलों में कक्षा नौ और दस के लिए कितने टीचरों की अवैध रूप से नियुक्ति की गई है। इस बाबत दायर मामले की सुनवायी करते हुए हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने उनकी पहचान करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी पहचान करने के बाद उनकी बर्खास्तगी और उनके स्थान पर योग्य होने के बावजूद नौकरी से वंचित रह गए आवेदकों को मेरिट के आधार पर नौकरी देने का सिलसिला शुरू होगा। जस्टिस गंगोपाध्याय ने कहा कि यह सौगात उन्हें पूजा से पहले दी जाएगी।
यहां गौरतलब है कि जस्टिस गंगोपाध्याय के आदेश पर सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। एडवोकेट बिल्लादल भट्टाचार्या ने इस बाबत सीबीआई की तरफ एक जांच रिपोर्ट भी सीलबंद लिफाफे में हाई कोर्ट को सौंपी। एडवोकेट सुदीप्त दासगुप्ता ने बताया कि इस बाबत दायर रिट में ऐसे 17 लोगों का हवाला दिया गया है जिन्हें अयोग्य होने के बावजूद नौकरी दी गई है। जस्टिस गंगोपाध्याय ने कहा कि 17 से शुरुआत करते हैं पर कितने लोगों को अवैध रूप से नियुक्ति दी गई है इसकी जानकारी बोर्ड को देनी पड़ेगी। एडवोकेट भट्टाचार्या ने कहा कि उनकी रिपोर्ट के मुताबिक बहुत सारी अवैध नियुक्तियां की गई हैं। बोर्ड की तरफ से कहा गया कि नाम तो दिए जा सकते हैं पर नियुक्ति पत्र में रैंक का उल्लेख नहीं होता है। जस्टिस गंगोपाध्याय ने सीबीआई को आदेश दिया है कि वह एसएससी के मौजूदा चेयरमैन से मुलाकात कर के इस मामले में सहयोग ले। इसकी अगली सुनवायी 27 सितंबर को होगी।