बंदे भारत के बाबत सीएम की टिप्पणी का मुद्दा हाई कोर्ट में

एडवोकेट जनरल से मांगा इस बाबत जवाब
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : बंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव के मसले को लेकर एक एफआईआर दर्ज की गई थी। इसे खारिज करने की अपील पर सुनवायी के दौरान इस बाबत मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से किए गए एक ट्विट का मसला भी उठा। मुख्यमंत्री ने अपने ट्विट में कहा था कि पथराव की यह घटना बंगाल में नहीं बल्कि बिहार में घटी थी। जस्टिस विवेक भारद्वाज ने इस मामले की सुनवायी करते हुए मुख्यमंत्री की इस टिप्पणी के बाबत एडवोकेट जनरल से जवाब मांगा है।
इसकी सुनवायी के दौरान कहा गया कि मुख्यमंत्री की इस टिप्पणी के कारण धर्म, जाति और भाषा के आधार पर टकराव हो सकता है। इसे संविधान की धारा 153ए के तहत उकसावे की संज्ञा दी गई है। इससे सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित हो सकता है। जस्टिस चौधरी इस मामले की सुनवायी 21 मार्च को करेंगे। यहां गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के इस ट्विट को एक अखबार ने रिट्विट किया था। इस वजह से उसके खिलाफ बेलियाघाटा थाने में एक मामला कायम किया गया है। इसे खारिज करने के लिए अपील दायर की गई है। इसकी सुनवायी के दौरान यह मसला उठा था।

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