कोलकाताः कलकत्ता उच्च न्यायालय ने टीएमसी नेता और प्रवक्ता कुणाल घोष की विदेश यात्रा पर आपत्ति नहीं जताई। कुणाल घोष को उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और अजय कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने विदेश जाने की अनुमति दे दी। सारदा मामले में जमानत मिलने के 6 साल बाद कुणाल घोष ने विदेश जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सारदा चिटफंड मामले में उन्हें सशर्त जमानत मिली थी। उनके विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।