
हीरा की रद्दगी और रेरा की बहाली से जुड़ा एक उलझा हुआ सवाल
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल चार मई को पश्चिम बंगाल में लागू हाउसिंग इंडस्ट्री रेगुलेटरी ऑथरिटी 2016 (हीरा) को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था। इसके साथ ही आदेश दिया था कि केंद्र सरकार के रियल इस्टेट रेगुलेटरी ऑथरिटी 2017 (रेरा) के प्रावधान को पश्चिम बंगाल में लागू किया जाए। पर हीरा की रद्दगी और रेरा की बहाली के बीच एक सवाल अनसुलझा रह गया। हाई कोर्ट ने भी इस पर हाथ खड़े कर दिए हैं और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जाएं।