पार्थ के खिलाफ दाखिल चार्जशीट का तकनीकी रोड़ा

अभी इंतजार है राज्य सरकार की अनुमति का
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : टीचर नियुक्ति घोटाले में सीबीआई की तरफ से पहली चार्जशीट अलीपुर के सीबीआई कोर्ट में दाखिल की गई है। पर इसमें एक तकनीकी रोड़ा फंसा हुआ है। वह है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत अगर सरकार में शामिल किसी व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करनी हो तो सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है।
इस चार्जशीट में 16 अभियुक्तों के नाम दिए गए हैं। इसमें पार्थ चटर्जी सहित छह नाम ऐसे भी हैं जो गिरफ्तारी के समय सरकारी मशीनरी के अंग थे। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 19 के तहत सरकार में शामिल व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दायर करने के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार से इस बाबत करीब पंद्रह दिनों पहले अनुमति मांगी गई थी। इस बाबत बार-बार रिमाइंडर देने के बावजूद सरकार का जवाब नहीं मिला है। पार्थ और अन्य की जेल हिरासत 31 अक्टूबर तक है और सूत्रों के मुताबिक सीबीआई के एडवोकेट मामले की सुनवायी के दौरान इस सवाल को उठाएंगे।

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