टीचर नियुक्ति : एक और घोटाले का हुआ खुलासा

एप्टिट्यूड टेस्ट लिए बगैर ही दे दिए गए नंबर
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : प्राइमरी के टीचरों की नियु‌क्ति के मामले में हाई कोर्ट में एक और घोटाले का खुलासा हुआ है। इस बार आरोप है कि 2016 और 2020 की नियु‌क्ति प्रक्रिया में एप्टिट्यूड टेस्ट लिए बगैर ही परीक्षार्थियों को इसमें नंबर दे दिए गए। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने सोमवार को इस मामले की सुनवायी करते हुए कई जिलों के इंटरव्यू लेने वालों को 21 फरवरी को हाई कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का आदेश दिया है।
यहां गौरतलब है कि टेट में सफल रहने वालों को इंटरव्यू और एप्टिट्यूड टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। इसमें इंटरव्यू में पांच और एप्टिट्यूड टेस्ट में पांच नंबर मिलते हैं। यहां आरोप है कि एप्टिट्यूड टेस्ट लिए बगैर ही इस मद में तीन-चार नंबर दे दिए गए। यहां गौरतलब है कि टीचरों की नियुक्ति के मामले एक नंबर का भी बेहद महत्व होता है। पर यहां तो तीन-चार नंबरों की खैरात बांट दी गई। जस्टिस गंगोपाध्याय ने प्राइमरी बोर्ड को आदेश दिया था कि एप्टिट्यूड टेस्ट क्या है इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट दी जाए। इसमें क्लास में एक ब्लैकबोर्ड होता है जिस पर परीक्षार्थी को लिख कर बच्चों को पढाने की अपनी कुशलता का प्रदर्शन करना पड़ता है। यहां गौरतलब है कि जस्टिस गंगोपाध्याय ने राज्य के सभी जिलों के जिन्होंने इंटरव्यू में हिस्सा लेने वालों से कुछ को कोर्ट में तलब किया था। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि किसी का भी एप्टिट्यूड टेस्ट नहीं लिया गया था। उनके बयान को एविडेंस एक्ट के तहत कोर्ट में रिकार्ड किया गया था। जस्टिस गंगोपाध्याय ने हावड़ा, हुगली, उत्तर दिनाजपुर, कूचबिहार और मुर्शिदाबाद के इंटरव्यू लेने वालों में से कुछ को 21 फरवरी को कोर्ट में तलब किया है। उन्हें एविडेंस एक्ट के तहत अपना बयान रिकार्ड कराना पड़ेगा कि क्या उन्होंने एप्टिट्यूड टेस्ट लिया था। जिन परीक्षा‌िर्थियों ने कोर्ट में इससे पूर्व बयान दिया था उनमें से अधिकांश ने कहा था कि स्कूलों के जिन कमरों में उनका इंटरव्यू लिया गया था उनमें ब्लैकबोर्ड था ही नहीं। जस्टिस गंगोपाध्याय ने आदेश दिया है कि इंटरव्यू लेने वालों के बयान इनकैमरा लिए जाएंगे। इस मामले में पैरवी कर रहे एडवोकेट तरुण ज्योति तिवारी ने कोर्ट में दावा किया कि करीब 25 हजार टीचरों की नियुक्ति अवैध रूप से की गई है। ‌

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