
जस्टिस गवई के डिविजन बेंच ने कहा 13 को सुनेंगे
सन्मार्ग संवाददाता
नयी दिल्ली/ कोलकाता : तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता साकेत गोखले की तरफ से दायर रिट पर सुुप्रीम कोर्ट में सुनवायी होगी। गोखले की तरफ से पैरवी कर रहे एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी की अपील पर जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ के डिविजन बेंच ने कहा कि होली वैकेशन के बाद इसे सुनेंगे।
एडवोकेट अमृता पांडे ने यह जानकारी देते हुए बताया कि साकेत गोखले ने गुजरात हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। एडवोकेट सिंघवी ने बेंच से इस रिट की शीघ्रता के साथ सुनवायी करने की अपील की थी। यहां गौरतलब है कि साकेत गोखले के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 406 और 467 के तहत गुजरात में मामला दायर किया गया है। उनके खिलाफ आरोप है कि उन्होंने क्राउड फंडिंग के जरिए 72 लाख रुपए इकट्ठा किया था। यह रकम प्लेटफॉर्म ओवर डेमोक्रेसी के नाम पर इकट्ठा की गई थी। इस रकम का इस्तेमाल गोखले ने अपने हित में किया है। गोखले के खिलाफ एक महिला ने एफआईआर दर्ज करायी है। उसने आरोप लगाया है कि उसने भी इस फंड में पांच सौ रुपए दिया था, पर यह रकम उस कार्य में नहीं खर्च की गई जिसके लिए मांगी गई थी। यहां गौरतलब है कि गोखले ने प्रधानमंत्री के खिलाफ भी ट्विट किया था।