
हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक चौधरी ने दिया आदेश
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : फिल्म अभिनेत्री जरीन खान के खिलाफ किसी भी तरह की कठोर कार्रवाई की जाने पर जस्टिस विवेक चौधरी ने रोक लगा दी है। एक अनुबंध को पूरा नहीं करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ थाने में एफ आई आर दर्ज कराई गई और कोर्ट में आपराधिक मामला कायम किया गया। इसके खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की थी। जिसकी सुनवाई करते हुए जस्टिस चौधरी ने उपरोक्त आदेश दिया। जरीन की तरफ से बहस कर रही एडवोकेट प्रियंका अग्रवाल बताती हैं कि काली पूजा के एक उद्घाटन में हिस्सा लेने के लिए उनके साथ एक निजी कंपनी ने अनुबंध किया था। कुछ शर्तों का उल्लंघन किए जाने के बाद उन्होंने कार्यक्रम में आने से इंकार कर दिया था। इसे एक आपराधिक मामला का रंग देते हुए एफ आई आर दर्ज कराई गई और आपराधिक मुकदमा कायम किया गया। विस्तृत खबर के लिए पढ़े कल का सन्मार्ग।