जरूरी हो तो ‘गलत तरीके’ की गयी नियुक्तियाें को भी रद्द करने को तैयार
कुल 14,977 पद सृजित किये जा रहे हैं
इनमें से 5,261 पद सृजित हो चुके हैं
9,716 पद सृजित किए जाने हैं
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने मंगलवार को शिक्षक नियुक्ति को लेकर बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षकों के कुल 14,977 पद सृजित किये जा रहे हैं, इनमें से 5,261 पद सृजित हो चुके हैं, बाकी के 9,716 पद सृजित किए जाने हैं। इन आंकड़ों में थोड़ा बहुत बदलाव संभव है। सीएम ममता बनर्जी नहीं चाहती हैं कि किसी को नौकरी गंवानी पड़े। वहीं योग्य प्रार्थी भी कहीं वंचित न रह जाएं, इसलिए अतिरिक्त पदों के सृजन के लिए भी तैयार हैं। सरकार धांधली से हुई नियुक्तियां भी रद्द करने के लिए तैयार है। हालांकि कोर्ट का आदेश मिलने के बाद ही फैसला लिया जायेगा। जैसा कोर्ट से आदेश मिलेगा, वैसा ही किया जायेगा। एसएससी की ओर से इस संबंध में हलफनामा की शक्ल में दो प्रस्ताव भेजे गये हैं। इस घोषणा के साथ ही शिक्षा मंत्री ने नौकरी की मांग कर रहे आंदोलनकारियों से अपना आंदोलन वापस लेने की भी अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वे अपने परिवार के साथ उत्सव मनाएं।
एक नजर अतिरिक्त पदों पर
कक्षा 9 व 10 में 1932 पद सृजन हुए तथा 1077 पदों का प्रस्ताव। कक्षा 11 और 12 में 247 पद सृजन हो चुके हैं तथा 2321 अतिरिक्त शिक्षकों के पद होंगे। वहीं ग्रुप सी के 1102 पदों का सृजन हो चुका है तथा 1981 अतिरिक्त पद होंगे तथा ग्रुप डी के 1980 पदों के सृजन हुए तथा 4337 अतिरिक्त पद हैं।
क्या कहा गया है हलफनामा में
इस दिन विकास भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने कहा कि स्कूल सर्विस कमिशन (एसएससी) ने मंगलवार को कलकत्ता हाई कोर्ट में हलफनामा पेश किया है। हलफनामे में कहा गया है कि एसएससी राज्य सरकार की सभी ‘अतिरिक्त पदों’ की सूची में नौकरी देने के लिए तभी तैयार है जब उच्च न्यायालय अनुमति दे। वहीं, एसएससी ने हलफनामे में यह भी कहा कि यदि उच्च न्यायालय ऐसा नहीं चाहता है तो ‘गलत तरीके’ से नौकरी पाने वालों की नियुक्ति शिक्षा विभाग रद्द करने को तैयार है। जैसा कोर्ट से आदेश मिलेगा वैसा किया जायेगा।
कोई योग्य उम्मीदवार वंचित न रह जाए इसलिए…
उन्होंने कहा कि अगर किसी की नौकरी चली जाती है तो न सिर्फ उसका नुकसान होता है, बल्कि उसके परिवार का भी भारी नुकसान होता है। हालांकि यह भी नहीं चाहते कि कोई योग्य उम्मीदवार वंचित रह जाए, इसलिए जरूरत पड़ने पर सुपर न्यूमरीरी का पद सृजित करने की इच्छा जाहिर की है।
योग्य प्रार्थियों को नौकरी देने के लिए राज्य तैयार, एसएससी पहुंचा कोर्ट
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