एक साथ 5 लोगों के जुटने पर मनाही
हावड़ा : हावड़ा के कुछ हिस्सों में 17 नवम्बर यानी आज से 15 जनवरी तक 144 धारा लगायी जा रही है। सूत्रों की मानें तो अशांति न हो इसके मद्देनजर यह निर्णय किया गया है। दरअसल कुछ जगहों पर हिंसक प्रदर्शन होने की संभावना की खबर मिली है। ऐसे में हावड़ा शहर के कुछ हिस्सों (शिवपुर पुलिस स्टेशन के) में सुरक्षा के ठोस उपाय किए गए हैं। हावड़ा शहर में उक्त क्षेत्र के भीतर सार्वजनिक शांति की गड़बड़ी उक्त धारा के तहत कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार है। प्रवीण त्रिपाठी, पुलिस आयुक्त, हावड़ा और हावड़ा के महानगर क्षेत्र के कार्यकारी मजिस्ट्रेट, द्वारा अगले आदेश तक 60 दिनों की अवधि के लिए किसी भी सभा पर मनाही है, साथ ही 5 या उससे अधिक व्यक्ति न एकत्रित हों, इसके अलावा कोई लाठी या अन्य खतरनाक हथियार ले जाने पर भी रोक रहेगी।
शिवपुर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इन क्षेत्रों में 144 धारा : उत्तर में – हरदेब भट्टाचार्य रोड तक और मंदिरतल्ला बस स्टैंड सहित। पूर्व में – खेत्रो बनर्जी रोड, नवीन बनर्जी लेन, एके रॉय चौधरी लेन और मोल्लापाड़ा लेन, काजीपाड़ा मोड़ सहित जीटी रोड क्रॉसिंग तक, हीरालाल बनर्जी रोड, दीनू मास्टर लेन, मोल्लापाड़ा लेन, दानेश मोल्ला, जीटी रोड क्रॉसिंग तक। पश्चिम में – के.एम. बनर्जी रोड, सर्कुलर सेकेंड बाई लेन, शेखपाड़ा, कोना एक्सप्रेस वे तक, कैरी रोड क्रॉसिंग, केएम बनर्जी लेन, शरत चटर्जी रोड, पुराने 58 बस स्टैंड तक। दक्षिण की ओर – तारापदो चटर्जी रोड तक और बेताईतल्ला मोड़ सहित, हावड़ा की तरफ विद्यासागर सेतु के सभी रैंप।
हावड़ा के कुछ इलाकों में आज से 15 जनवरी तक फिर 144 धारा
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