सीबीआई द्वारा 90 दिनों में चार्जशीट दाखिल नहीं करने पर मिली जमानत
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : आरजी कर कांड में सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तार टाला थाना के पूर्व ओसी अभिजीत मंडल और आरजी कर अस्पताल के पूर्व अध्यक्ष संदीप घोष को अदालत से जमानत मिल गयी। शुक्रवार को सियालदह कोर्ट ने उक्त आदेश दिया। अदालत सूत्रों के अनुसार इस मामले की जांच कर रही सीबीआई अधिकारी ने गिरफ्तारी के 90 दिन के बाद भी अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं कर पायी। ऐसे में अदालत ने दोनों को जमानत पर रिहा कर दिया। हालांकि संदीप घोष को आर्थिक धोखाधड़ी मामले में अभी जेल में ही रहना होगा।
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