
सन्मार्ग संवाददाता
नयी दिल्ली/कोलकाता : सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी को 12 अक्टूबर को दिल्ली के सीएमएम की अदालत में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना पड़ेगा। सीएमएम पंकज शर्मा ने वृहस्पतिवार को यह आदेश दिया। ईडी ने उनके खिलाफ कोयला तस्करी के मामले में पीएमएल एक्ट के तहत मुकदमा कायम किया है। ईडी की तरफ से सीएमएम की अदालत में शिकायत दर्ज करायी गई है कि रुजिरा जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं।
एडवोकेट अमृता पांडे ने बताया कि सीएमएम की अदालत में रुजिरा वृहस्पतिवार को वर्चुवल मोड में हाजिर हुई थी। हालांकि उन्हें व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना था। अलबत्ता वर्चुवल मोड में हाजिर होने के कारण सीएमएम ने उन्हें वृहस्पतिवार को व्यक्तिगत रूप से हाजिरी से बरी कर दिया। व्यक्तिगत रूप से हाजिरी होने से बरी करने की अपील करते हुए उन्होंने अदालत से कहा कि वे इतने अल्प समय की नोटिस पर अपने बच्चे के साथ यात्रा नहीं कर सकती हैं। अदालत ने उन्हें 30 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश दिया था। रुजिरा की अपील का विरोध करते हुए एसपीपी नितेश राणा ने कहा कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाजिर हो कर जमानत लेनी पड़ेगी। उन्होंने उनकी उपस्थिति के लिए जारी सम्मन की अनदेखी की है। रुजिरा की पैरवी कर रहे एडवोकेट सिद्धार्थ अग्रवाल कोर्ट में हाजिर थे और उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि अगली सुनवायी के दिन वे व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहेंगी। ईडी ने आरोप लगाया है कि बार-बार सम्मन भेजे जाने के बावजूद वे पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुईं। यहां गौरतलब है कि अभिषेक बनर्जी और रुजिरा ने ईडी की तरफ से जारी सम्मन को खारिज करने की अपील करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में रिट दायर की है। इसमें उन्होंने कहा है कि वे कोलकाता के रहने वाले हैं और उन्हें पूछताछ के लिए दिल्ली आने को बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। यह याचिका अभी हाई कोर्ट में लंबित है और शुक्रवार को इसकी सुनवायी होनी है।