स्कूलों में ग्रुप सी, डी के नौ सौ पदों पर नियुक्ति : हाई कोर्ट

अवैध नियुक्तियों की बर्खास्तगी के बाद खाली हुए पद
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : प्राइमरी स्कूलों में ग्रुप सी व डी पदों पर की गई अवैध नियुक्तियों को रद्द करने के बाद खाली स्थानों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने बुधवार को इस मामले की सुनवायी करने के बाद यह आदेश दिया। जस्टिस गंगोपाध्याय ने कहा कि लोगों को यह पता होना चाहिए कि कोर्ट समय बर्बाद नहीं कर रहा है बल्कि नियुक्तियां देने का प्रयास भी कर रहा है।
इस मामले की जांच करने वाली पूर्व जस्टिस बाग की कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रुप डी में 609 और ग्रुप सी में 381 पदों पर अवैध रूप से नियुक्तियां की गई थीं। यहां गौरतलब है कि इस मामले की सुनवायी करते हुए जस्टिस गंगोपाध्याय ने 573 लोगों को बर्खास्त करते हुए उनके वेतन पर रोक लगा दी थी। जस्टिस गंगोपाध्याय ने आदेश दिया है कि इन 954 पदों पर मेरिट के आधार पर प्रत्येक रीजन (क्षेत्र) में नियुक्ति की जाए। उन्होंने एसएससी को आदेश दिया है कि इन पदों के लिए 28 सितंबर तक संस्तुति जारी की जाए। यहां गौरतलब है कि एसएससी की संस्तुति के बाद ही बोर्ड नियुक्ति पत्र देता है। सुनवायी के दौरान कहा गया कि इन 573 में तो पांच सौ ऐसे हैं जिन्होंने परीक्षा में हिस्सा ही नहीं लिया था। यहां गौरतलब है कि इस मामले की जांच भी सीबीआई कर रही है। इन 573 में से किसी ने भी बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती नहीं दी है। साथ ही काउंसिलिंग की तारीख की घोषणा भी 28 सितंबर को ही करनी पड़ेगी।

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