कोलकाता : पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की रातें अभी जेल में ही गुजरेगी। अलीपुर कोर्ट की सीबीआई अदालत के जज राणा दैम ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। जज ने उन्हें और उनके छह सहयोगियों को 12 दिसंबर तक जेल हिरासत में भेजे जाने का आदेश दिया। अलबत्ता जमानत देने की अपील की गई थी पर सीबीआई के एडवोकेट ने इसका तीखा विरोध किया और जज उसकी दलील से सहमत हो गए। यहां गौरतलब है कि स्कूलों में ग्रुप सी एवं डी के कर्मचारियों और टीचरों की नियुक्ति में भारी घोटाला किए जाने के कारण सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया है।
पार्थ फिर भेजे गएं जेल
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