राज्य सरकार जल्द ला रही है नई नीति
आवेदन के लिए लगेंगे 50 हजार रुपये
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : किसी व्यक्ति को अगर यह जानकारी मिलती है या विश्वास होता है कि उसकी निजी जमीन के नीचे खनिज संसाधन हैं तो वह स्वयं उस जमीन में खनन करने की अनुमति सरकार से ले सकता है। नवान्न सूत्रों की माने तो स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ लैंड एंड लैंड रिफॉर्म्स एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड नई माइनिंग पॉलिसी लाने जा रहा है। इसके तहत सरकारी व निजी जमीन पर माइनिंग लाइसेंस जारी किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, यह अनुमति कंपनियों और व्यक्तियों दोनों को दी जाएगी।
ऐसी होगी प्रस्तावित पॉलिसी
सूत्रों की माने तो राज्य सरकार खनन से संबंधित नयी नीति लाने की योजना बना रही है। उसके तहत निजी जमीन पर खनन करने की अनुमति के लिए सरकार से लाइसेंस के लिये आवेदन किया जा सकता है। राज्य भूमि व भूमि सुधार विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार इच्छुक व्यक्ति जमीन किसी कंपनी को लीज पर भी दे सकता है। ऐसे में सरकार लीजिंग कंपनी को माइनिंग लाइसेंस देगी।
राजस्व में लाभ के लिए यह नीति !
नवान्न सूत्रों की माने तो राज्य सरकार को खनिज संसाधनों के लिए रॉयल्टी और उपकर की निश्चित दर मिलती है। जानकारी के अनुसार एक दिन पहले ही मुख्य सचिव हरिकृष्ण द्विवेदी ने जिला प्रशासन को वर्चुअल बैठक के मार्फत सरकार की प्रस्तावित नई नीति की जानकारी दी। राज्य कैबिनेट ने कुछ दिन पहले इस प्रस्ताव को हरी झण्डी दिखायी थी। विभागीय अधिकारी ने बताया कि नई नीति लागू होती है तो राज्य के आर्थिक संकट को काफी हद तक कम किया जा सकता है, साथ ही अवैध खनन पर लगाम कसी जाएगी। मालूम हो कि खनिज संसाधन एवं खनन अधिनियम के अनुसार किसी की जमीन में खनिज की मात्रा होने पर भी सरकार की अनुमति के बिना खनन नहीं किया जा सकता है।
आवेदन के लिए लगेंगे 50 हजार रुपये, बनेगा पोर्टल
निजी जमीन पर खनन की अनुमति के लिए अलग से आवेदन करना हाेगा। सूत्रों ने बताया कि आवेदन के लिए 50 हजार रुपये की राशि लगेगी। संभवत: इसी महीने यह नीति लायी जाएगी। इस व्यवस्था के लिए राज्य सरकार एक पोर्टल तैयार करेगी ताकि समस्त प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।
अब निजी जमीन पर खनन करने की अनुमति देगी सरकार !
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