सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : अब बार में ग्राहकों का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट जरूरी नहीं होगा। यहां उल्लेखनीय है कि हाल में कोलकाता पुलिस की ओर से निर्देशिका जारी कर कहा गया था कि बार में ही ग्राहकों का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट करना होगा। अगर किसी ने मात्रा से अतिरिक्त शराब पी है तो उसे गाड़ी ड्राइव ना करने के लिए बार की ओर से ही कहना पड़ेगा। हालांकि इस निर्देशिका को लेकर बार संगठन मालिक असमंजस में थे कि वे किस तरह ग्राहकों का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट करेंगे। अगर किसी ग्राहक ने इसके लिए मना किया ताे फिर आगे वे क्या कर सकते हैं। ऐसे में सोमवार को होटल एण्ड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ ईस्टर्न इंडिया (एचआरएईआई) के सदस्यों के साथ लालबाजार में ज्वाइंट सीपी (हेडक्वार्टर) शुभंकर सिन्हा सरकार की बैठक हुई। इसे लेकर एचआरएईआई के प्रेसिडेंट सुदेश पोद्दार ने कहा कि पुलिस की ओर से आश्वस्त किया गया है कि बार में ग्राहकों का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट अनिवार्य नहीं होगा। अगर कोई ग्राहक ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट ना करवाना चाहे तो फिर वह नहीं भी करवा सकता है। इसे लेकर पुलिस जल्द नयी निर्देशिका जारी कर सकती है।
बतायी गयी ये समस्याएं
ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट जरूरी करने पर कई तरह की समस्याएं हो सकती थीं। इस बारे में बैठक में कहा गया कि ग्राहकों से बार मालिक केवल अपील कर सकते हैं, लेकिन ऐसा जबरन उनके साथ नहीं किया जा सकता। इसके अलावा कहा गया कि वैलेट पार्किंग के मामले में किसी ग्राहक को कार देने से हम मना नहीं कर सकते। ऐसा करने पर यह ग्राहकों के अधिकारों का उल्लंघन होता।
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