शुभेंदु के खिलाफ एफआईआर नहीं, रेगुलर बेंच में जाएं

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कोलकाता : विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती है। जस्टिस राजाशेखर मंथा के आदेश के तहत मिला सुरक्षा कवच बरकरार रहेगा। आसनसोल की भगदड़ की घटना के मामले में पुलिस शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना चाहती है। हाई कोर्ट के जस्टिस जय सेनगुप्ता ने शुक्रवार को अपने आदेश में सरकार से कहा है कि वह रेगुलर बेंच में जाए। यहां गौरतलब है कि जस्टिस राजाशेखर मंथा ने आदेश दिया है कि उनके कोर्ट की लीव के बगैर शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती है। विस्तृत खबर के लिए पढ़े कल का सन्मार्ग।

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