
कोलकाता : पार्ट टाइम स्कूल टीचर्स एंड इम्पलायिज वेलफेयर एसोसिएशन को अपनी सभा करने के लिए नये सिरे से आवेदन करना पड़ेगा। उनकी तरफ से हाई कोर्ट में दायर पिटिशन इनफ्क्शुअस, यानी अर्थहीन, हो गई। जस्टिस रवि कृष्ण कपूर ने उन्हें नये सिरे से आवेदन करने और राज्य सरकार को उस पर विचार करने के बाद कानून के लिहाज से कार्रवाई करने का आदेश दिया है। एसोसिएशन ने कोलकाता में 18 मई को सभा करने की इजाजत देने के लिए 14 मई को आवेदन किया था। जब मंजूरी नहीं मिली तो उन्होंने हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी। इधर 23 मई को सुनवायी के दिन सरकार की तरफ से कहा गया कि सभा की तारीख निकल चुकी है इसलिए यह रिट अर्थहीन हो गई है। इसके बाद ही जस्टिस कपूर ने उपरोक्त आदेश दिया।