लालन की एफआईआर मवेशी तस्करी मामले की जांच में रोड़ा

खारिज करने को सीबीआई की अपील हाई कोर्ट में
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : लालन शेख की खुदकुशी के मामले में दर्ज करायी गई एफआईआर दरअसल मवेशी तस्करी के मामले की जांच में एक रोड़ा अटकाने की कोशिश है। सीबीआई की तरफ से हाई कोर्ट में दायर एक रिट में यह दलील दी गई है। लालन शेख की पत्नी की तरफ से दर्ज करायी गई एफआईआर को खारिज करने की अपील की गई है। जस्टिस विवेक चौधरी ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवायी करते हुए दोनों पक्षों को एफिडेविट दाखिल करने का आदेश दिया है।
सीबीआई की तरफ से दलील देते हुए एडिशनल सालिसिटर जनरल वी एस राजू ने कहा कि सीबीआई मवेशी तस्करी मामले की जांच कर रही है। इसमें अनुब्रत मंडल को गिरफ्तार किया गया है जो बीरभूम जिला ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में बेहद प्रभावशाली हैं। लालन शेख की पत्नी की तरफ से दर्ज करायी गई एफआईआर में सीबीआई के महत्वपूर्ण अफसर सुशांत भट्टाचार्या और स्वरूप दे का नाम भी शामिल किया गया है। जबकि घटना के दिन 12 दिसंबर को ये दोनों अफसर वहां से दो सौ किलोमीटर दूर कोलकाता में थे। ये दोनों अफसर मवेशी तस्करी मामले की जांच कर रहे हैं। क्या इससे यह साबित नहीं होता है कि इस मामले में पुलिस की मिली भगत है। उन्होंने कहा कि बंगाल में सीबीआई के 25 अफसर विभिन्न मामलों की जांच कर रहे हैं। इस तरह की हरकतों से उनकी जांच प्रभावित होगी। उन्होंने यह भी सवाल किया कि लालन शेख की बीबी को सीबीआई के अफसरों के पद की जानकारी कहां से मिल गई। राज्य सरकार की तरफ से बहस कर रहे पीपी शास्वत गोपाल मुखर्जी ने इस रिट की ग्रहणयोग्यता पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इसी मामले में हाई कोर्ट के ही एक अन्य बेंच ने इसकी जांच सीआईडी के डीआईजी को सौंपी है। बेंच ने पूछताछ करने की इजाजत देने के साथ ही कठोर कार्रवाई नहीं की जाने का आदेश भी दिया है। उन्होंने सवाल किया कि क्या सीबीआई ने इस आदेश को वैकेट कराया है। इसके जवाब में एएसजी ने कहा कि वह जांच के ट्रासफर के लिए है और यहां एफआईआर को खारिज करने की अपील की गई है। जस्टिस चौधरी ने अपने आदेश में कहा है कि यह मामला ग्रहण योग्य है। इसके साथ ही उन्होंने कठोर कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश देते हुए दोनों पक्षों को एफिडेविट दाखिल करने का आदेश दिया।

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