घर से मिली डायरी से केस में आएगा नया मोड़ – ईडी
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : एसएससी नियुक्ति घोटाले में ईडी द्वारा गिरफ्तार तृणमूल नेता कुंतल घोष को 3 फरवरी तक ईडी हिरासत में भेज दिया गया। शनिवार को कुंतल को बैंकशाल कोर्ट स्थित विशेष अदालत में पेश किया गया। अदालत में जाने से पहले कुंतल घोष ने कहा कि मुझे फंसाया गया। रुपये तीसरे व्यक्ति ने लिए हैं, मुझे सिर्फ 10 प्रतिशत कमिशन मिला था। शनिवार को अदालत में कुन्तल की पेशी के दौरान ईडी के वकील फिरोज इदुलजी ने कहा कि मामले की शुरुआत में हमें लगा था कि यह मामला भारतीय महासागर है लेकिन अब तो यह प्रशांत महासागर का रूप लेते जा रहा है। उन्होंने बताया कि युवाओं को नौकरी दिलाने के नाम पर तृणमूल युवा नेता ने 19 करोड़ नहीं बल्कि 30 करोड़ रुपये लिए थे। शुक्रवार की रात कुन्तल के फ्लैट में चले तलाशी अभियान के दौरान एक डायरी मिली है। इस डायरी ने पूरे मामले की जांच में नाटकीय परिवर्तन ला दिया है।
कुंतल की डायरी में विभिन्न विभागों की नियुक्ति के लेनदेन का है हिसाब
अदालत सूत्रों के अनुसार ईडी के वकील ने बताया कि कुन्तल के घर से मिली डायरी में रुपये का हिसाब-किताब लिखा हुआ है। डायरी में लिखा है कि सिर्फ टेट नहीं बल्कि शिक्षा विभाग के अपर प्राइमरी, नवम-दशम, ग्रुप सी, ग्रुप डी में भी नौकरी दिलाने के नाम पर कुंतल ने लोगों से रुपये लिए थे। किस तारीख पर, किस पद के लिए और कितने रुपये लिए गए थे, यह सभी चीजें उक्त डायरी में लिखी हुई हैं। इस डायरी के मिलने के बाद कुन्तल घोष को जब उसके घर में पूछताछ की गयी तो उन्होंने ईडी अधिकारियों से दुर्व्यवहार किया और जांच को प्रभावित किया। इसके अलावा 10.04 करोड़ रुपये कुंतल ने प्राइमरी शिक्षक नियुक्ति के लिए लोगों से लिए थे। शिक्षक नियुक्ति में कुतंल ने 5 करोड़ रुपये लिये थे। तापस मंडल ने कहा था कि कुन्तल ने 19.43 करोड़ रुपये लिये हैं लेकिन डायरी देखने पर पता चलता है कि उसने 30 करोड़ रुपये का लेनदेन किया था। इतने बड़े घोटाले में सबसे बड़ा गवाह कुंतल घोष है। उससे पूछताछ की जरूरत है। उसे 14 दिनों की ईडी हिरासत में भेजने की अपील ईडी के वकील ने की।
कुन्तल के वकील ने यह कहा
वहीं कुन्तल घोष के वकील सलमी रहमान ने कहा कि पीएमएलए के अनुसार अभियुक्त के घर से रुपये बरामद करने होंगे। हालांकि कुन्तल घोष के घर से कोई रुपया नहीं मिला है। सभी आरोपों पर आधारित है। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जब्त किए गए हैं और कुछ बैंक डिटेल्स मिले हैं। 120बी एक्ट के अनुसार सप्लीमेंट्री चार्जशीट में नाम नहीं होने पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कुंतल घोष का नाम नहीं है। चार्जशीट में जिनका नाम है उनमें से तापस मंडल को गिरफ्तार नहीं किया गया है, बाकी जिन दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनकी जमानत की अपील अभी पेंडिंग है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त कुंतल घोष को 3 फरवरी तक ईडी हिरासत में भेज दिया।
कुंतल ने कहा मुझे तो केवल 10% कमीशन मिला, रुपए तो किसी और ने लिए
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