
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : ईडी ने बड़ाबाजार के एक मामले में संजय जैन व अन्य 13 अभियुक्तों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत मामला शुरू करने के लिए कोर्ट में अपील की है। विशेष सीबीआई न्यायालय सह विशेष न्यायालय (पीएमएलए), कोलकाता के समक्ष अभियुक्तों को दोषी ठहराने और रुपये की संपत्ति जब्त करने की अपील की गयी है। उनकी 4.80 करोड़ रुपयों की संपत्ति को जब्त करने के लिए अपील की गयी है। विशेष न्यायालय ने अभियोजन की शिकायत पर संज्ञान लिया है। ईडी ने एफआईआर और उसके बाद दायर की गई चार्जशीट के आधार पर जांच शुरू की की। नोट बंदी के बाद काले धन को बदलने के मामले में संजय जैन और अन्य के खिलाफ सीबीआई ने भी मामला दर्ज किया था।
यह है आरोप
फर्जी तरीके से प्रोपराइटरशिप खोलकर 7.76 करोड़ रुपये लीगल टेंडर में डाल दिए गये। तत्कालीन उप प्रबंधक अमितेश सिन्हा की मदद से फर्म और एक्सिस बैंक, बड़ाबाजार शाखा, कोलकाता स्थित उनके बैंक खाते में इसे ट्रांसफर किया गया। आरोप है कि अमितेश सिन्हा की मिलीभगत से संजय जैन ने यह कार्य किया था। 7.76 करोड़ रुपये के चलन से बाहर हो चुके नोट को बदला गया था। बाद में उन्होंने यह नकदी अवैध रूप से खोले गए बैंक खातों में जमा कर दी। इसके बाद कई लाभार्थियों को धनराशि हस्तांतरित की गई। इससे पहले ईडी ने बैंक खातों और अचल संपत्तियों को जब्त किया था। इसके अलावा 2019 में प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर (पीएओ) जारी करके 3.45 करोड़ अटैच की गयी थी और बाद में अगस्त 2020 में अभियोजन शिकायत दर्ज की गयी थी। इसके अलावा, ईडी ने अन्य संपत्तियां भी अटैच कीं।