कोलकाताः इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि कोलकाता और बिधाननगर इलाके में कोई भी हुक्का बार बंद नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने मंगलवार को यह आदेश दिया। जस्टिस मंथा ने कहा कि राज्य के पास इस पर कोई कानून नहीं है। इसलिए कोलकाता और उससे सटे इलाकों में हुक्का बार चलते रहेंगे। कोलकाता और बिधाननगर नगर पालिकाओं द्वारा अपने प्रशासनिक क्षेत्रों में हुक्का पर प्रतिबंध लगाने के लिए लिए गए निर्णय को कानून के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। इसलिए पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। हालांकि, साथ ही जज ने कहा कि उन हुक्का बारों में कुछ भी अवैध होने पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है।
क्या है मामला?
दरअसल, कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने कहा था कि नगर निगम ने और से की गई जांच में पता चला है कि हुक्का के लिक्विड में नशे का केमिकल मिलाया जा रहा है। कोलकाता के युवा नशे के आदी हो रहे हैं। युवाओं को नशे की लत लग रही है। इसी को देखते हुए सभी हुक्का बारों को पूर्ण रूप से बंद करने के आदेश जारी कर दिया गया था।