दुष्कर्म मामले में हाईकोर्ट ने तृणमूल छात्र नेता को दिया 24 घंटे के भीतर सरेंडर करने का आदेश

कोलकाताः इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल छात्र नेता सुभदीप गिरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सोमवार को उच्च न्यायालय की एकल पीठ के आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की एकल पीठ ने आरोपी को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था। उसे बहाल रखा गया और 24 घंटे के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया गया। कोर्ट ने कहा कि पूर्व मेदिनीपुर के कांथी के तृणमूल छात्र नेता उस पीठ के पास जा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर फैसले पर पुनर्विचार के लिए याचिका दायर कर सकते हैं।

 

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