टीचर नियुक्ति घोटाले की जांच के आईओ को बदलने का आदेश
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : प्राइमरी टीचरों की नियुक्ति घोटाले की सीबीआई जांच की मंथर गति पर हाई कोर्ट ने सख्त नाराजगी जतायी है। इस मामले की मंगलवार को सुनवायी करते हुए जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने इस घोटाले की जांच कर रहे आईओ को बदले जाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कहा है कि इस बाबत बुधवार को विस्तृत आदेश दिया जाएगा।
जस्टिस गंगोपाध्याय ने सीबीआई के डीआईजी को इस मामले में तत्काल कारवाई करने का आदेश दिया है। उन्होंने इस मामले की जांच कर रहे आईओ सोमनाथ विश्वास को आदेश दिया है कि वे इस मामले की जांच से जुड़ी किसी भी फाइल को हाथ नहीं लगाएंगे। उन्होंने सीबीआई के डीआईजी को आदेश दिया है कि नये आईओ के चयन के लिए तीन अफसरों के नाम बुधवार को कोर्ट में पेश किए जाए। जस्टिस गंगोपाध्याय उनमें से किसी एक का चयन करेंगे। प्राइमरी टेट 2014 के घोटाले की जांच करने का आदेश जस्टिस गंगोपाध्याय ने सीबीआई को दिया था। करीब सात माह पहले इस जांच के लिए सिट बनायी गई थी। लेकिन जस्टिस गंगोपाध्याय इसकी जांच की रफ्तार से संतुष्ट नहीं हो पाए तो नये सिरे से आईओ के चयन का आदेश दिया है। जस्टिस गंगोपाध्याय ने मंगलवार को दोपहर दो बजे ही आईओ का नाम सुझाने का आदेश दिया था। पर हालात के मद्देनजर यह सुनवायी बुधवार तक के लिए टल गई। इससे पहले भी सितंबर में जस्टिस गंगोपाध्याय ने सीबीआई के कामकाज पर सख्त नाराजगी जतायी थी।
सीबीआई जांच की मंथर गति से हाई कोर्ट नाराज
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