कोलकाता : मवेशी तस्करी मामले में तृणमूल नेता अनुब्रत मंडल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ईडी को अनुब्रत को पूछताछ के लिए दिल्ली ले जाने की अनुमति मिली थी। अनुब्रत के वकीलों ने आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उनकी सुनवाई सोमवार को होनी थी, लेकिन इसे टाल दिया गया है। इस मामले की सुनवाई 12 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट में होगी। इधर, दिल्ली हाईकोर्ट के सामने नई याचिका दायर की गयी है। उन्होंने यह याचिका अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दायर की है। पार्टी के बीरभूम जिला अध्यक्ष और उनके वकील ने दायर नई याचिका में तर्क दिया कि उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 19 के तहत अनिवार्य रूप से गिरफ्तारी के आधार प्रदान नहीं किए गए थे। यह दलील ऐसे समय में आई है जब मंडल को तिहाड़ जेल स्थानांतरित किया जाना है।
सीबीआई ने भी तेज की कार्रवाई
सीबीआई सूत्रों ने बताया कि ड्राइवर तूफान मृधा और अनुब्रत मंडल के हाउस अटेंडेंट विजय रजक को निजाम पैलेस में पेश होने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा बैंक खाते के दस्तावेज लाने का भी निर्देश दिया गया है। हाल ही में सीबीआई ने बीरभूम के सिउड़ी में केंद्रीय सहकारी बैंक (सहकारी बैंक) में 177 ‘बेनामी’ खातों का पता लगाया। इसी की पूछताछ के लिए ड्राइवर और उसके हाउसकीपर को सीबीआई का समन अहम माना जा रहा है।
मवेशी तस्करी मामले में अनुब्रत की पूछताछ की सुनवाई टली, नयी याचिका दायर
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