स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट गाइडलाइन जारी किया
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : स्वास्थ्य साथी कार्ड को लेकर राज्य सरकार और सख्ती बरतने जा रही है। स्वास्थ्य साथी कार्ड को लेकर निजी अस्पतालों के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नयी निर्देशिका जारी की गयी है। कहा गया है कि इलाज के दौरान मरीज की मौत होने पर अस्पताल व नर्सिंग होम पूरी राशि की मांग नहीं कर पायेगा। अपूर्ण या उपचार के दौरान रोगी की मृत्यु होने पर नर्सिंग होम और निजी अस्पताल ‘स्वास्थ्य साथी’ की पूरी राशि का दावा नहीं कर सकेंगे। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। वहीं किस मामले में कितने प्रतिशत भुगतान का मिलान किया जाएगा, इसकी जानकारी गाइडलाइंस में दी गयी है। सर्जरी हो जाने के बाद भी अगर यह सफल नहीं होती है तो पूरी राशि का दावा नहीं किया जा सकता है। उस स्थिति में 50% पैकेज का दावा किया जा सकता है। यहां तक कि अगर डायग्नोस्टिक टेस्ट या किसी सर्जरी के बाद भी इलाज पूरा नहीं होता है और मरीज रेफर कर दिया जाता है (या मरीज की मौत हो जाती है), तो भी पैकेज के 25-50% तक का दावा किया जा सकता है। दूसरे अस्पताल रेफरल के मामले में शेष 50-75% का दावा किया जा सकता है।
स्वास्थ्य साथी कार्ड को लेकर अस्पतालों को दिशा निर्देश
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