‘भक्त के गुरु भगवान होते हैं, मगर इनका गुरु कौन है’

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अलीपुर कोर्ट के विशेष सीबीआई कोर्ट के जज ने सीबीआई से पूछा
कुंतल, तापस और निलाद्री को 14 दिनों की जेल हिरासत
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : एसएससी न‌ियुक्त‌ि घोटाले में गिरफ्तार तापस मंडल, कुंतल घोष और निलाद्री घोष को गुरुवार को अलीपुर कोर्ट की विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया। गुरुवार को तीनों के वकीलों ने उनकी जमानत की अपील की। इस दौरान जज अर्पण चट्टोपाध्याय ने सीबीआई से सवाल पूछा कि ‘ रामकृष्ण की बात आपने सुना है, रामकृष्ण ने कहा था कि भक्त का गुरु भगवान होता है, लेकिन इन लोगों का गुरु कौन है’? जज के सवाल के जवाब में सीबीआई ने कहा कि उनके गुरु को खोजने की कोशिश की जा रही है। इस पर न्यायाधीश ने कहा कि इस चेन को पूरा कीजिए। आरोप है कि नियुक्त‌ि घोटाले के मामले में हाल ही में गिरफ्तार किए गए लोगों में से कुछ ने एजेंट तो कुछ ने बिचौलियों के तौर पर काम किया है, लेकिन अदालत बार-बार इस बात को महत्व दे रही है कि असल में पैसा किसने दिया, नौकरी किसने दी। कुंतल के वकील ने इस दिन पूछा, ‘इसे बड़ी साजिश बताया जा रहा है। किसी ने कहा कि मेरे मुवक्किल ने नौकरी दी है? उधर, तापस मंडल का दावा है कि हिरासत में लिए जाने के बाद भी उनसे पूछताछ नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में केवल 1 घंटे की पूछताछ की गई। न‌िलाद्री घोष के वकील ने सवाल किया कि किसी सरकारी कर्मचारी को हिरासत में क्यों नहीं लिया जा रहा है? निलाद्री भी साजिश की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘मेरे मुवक्किल के खिलाफ लगाए गए आरोप टिक नहीं पाएंगे।’ सीबीआई के वकील ने कहा कि इन अभियुक्तों को जांच के दौरान तलब किया गया था। उन्होंने जांच में मदद नहीं की। सीबीआई ने यह भी दावा किया है कि आमने-सामने की पूछताछ में कुछ रसूखदार लोगों के नाम सामने आए हैं। हालांकि सीबीआई ने बताया है कि बिना सबूत के किसी को गिरफ्तार करना संभव नहीं है। गौरतलब हो कि इससे पहले नियुक्ति की सुनवाई में जज ने सीबीआई से कहा था, ‘आप पनीर बटर मसाला बनाना चाहते हैं, लेकिन पनीर नहीं है।’ उस मामले में जज ने मुख्य अभियुक्त की ओर इशारा किया। गुरुवार को सीबीआई के वकील ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा था कि अभियुक्त बताएं कि पनीर कहां है?” कुंतल के वकील शेख मेहदी नवाज ने जज से कहा कि आप पनीर की बात कर रहे हैं। असल में आग लगी ही नहीं है यानी उन्होंने सीबीआई की जांच की प्रकृति पर सवाल उठाया। इस दिन तीनों की जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई। कोर्ट ने इन्हें 9 मार्च तक जेल हिरासत का आदेश दिया है।

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