दुआरे राशन योजना की फिलहाल बहाली हुई

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सुप्रीम कोर्ट के डिविजन बेंच ने‌ दिया अंतरिम आदेश
सन्मार्ग संवाददाता
नयी दिल्ली/कोलकाता : सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एम एम सुन्दरेश के डिविजन बेंच ने आदेश दिया है कि दुआरे राशन योजना को फिलहाल यथा‌स्थिति में रखा जाए। यानी कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस चित्तरंजन दास और जस्टिस अनिरुद्ध राय के आदेश के पहले दुआरे राशन योजना जिस स्थिति में थी उसी को बनाये रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह अंतरिम आदेश दिया है।
एडवोकेट अमृता पांडे ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट के डिविजन बेंच ने दुआरे राशन के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट के डिविजन बेंच के फैसले को खारिज नहीं किया है। बल्कि डिविजन बेंच के फैसले के पहले की स्थिति को बनाये रखने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट के डिविजन बेंच के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। यहां गौरतलब है कि राज्य सरकार की दुआरे राशन योजना के खिलाफ वेस्ट बंगाल एमआर डीलर्स एसोसिएशन की तरफ से हाई कोर्ट में एक रिट दायर की गई थी। जस्टिस अमृता सिन्हा ने इस रिट पर सुनवायी के बाद इसे खारिज कर दिया था। इसके साथ ही कहा था कि यह एक सामाजिक योजना है और इसे बहाल रहने दिया जाए। एसोसिएशन ने इसके खिलाफ जस्टिस चित्तरंजन दास और जस्टिस अनिरुद्ध राय के डिविजन बेंच में अपील दायर कर दी। डिविजन बेंच ने इसकी सुनवायी के बाद दुआरे राशन योजना को खारिज कर दिया था।‌ डिविजन बेंच की दलील थी दुआरे राशन योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के विपरीत है, लिहाजा यह संविधान विरोधी है। डिविजन बेंच ने अपने फैसले में कहा था कि एडवोकेट जनरल की दलील थी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून अभी तक पूरे राज्य में लागू नहीं हो पाया है। दूसरी तरफ एसोसिएशन की तरफ से पैरवी करते हुए एडवोकेट जयदीप कर का दावा था कि यह कानून पूरे राज्य में लागू है। यह हवाला देते हुए डिविजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को खारिज कर दिया था। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश के बाद दुआरे राशन योजना अपनी पुरानी स्थिति में आ जाएगी।

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