डीजीसीए ने इस वजह से गो फर्स्ट पर लगाया 10 लाख रुपए का जुर्माना

नई दिल्लीः डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने गो फर्स्ट एयरलाइन पर 10 लाख जुर्माना लगाया है। दरअसल, 9 जनवरी को गो फर्स्ट की फ्लाइट 55 यात्रियों को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर छोड़कर दिल्ली के लिए उड़ गई थी। जांच में पाया गया कि कम्युनिकेशन में हुई दिक्कत की वजह से यह गड़बड़ी हुई। इस घटना के बाद कुछ यात्रियों ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जताई थी। यात्रियों का कहना था कि बेंगलुरु में केम्‍पेगौडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बोर्डिंग पास लेकर यात्री बस में सवार हो गए थे। बस विमान तक पहुंची भी, लेकिन यात्रियों को इसमें नहीं बैठाया गया और विमान उन्हें छोड़कर ही उड़ गया।

गो एयर ने की थी डैमेज कंट्रोल की कोशिश
एयरपोर्ट पर 55 पैसेंजर्स को छोड़कर रवाना होने की घटना में गो फर्स्ट ने बाद में डैमेज कंट्रोल की कोशिश की थी। उसने इन यात्रियों से माफी मांगी थी, साथ ही घरेलू उड़ान में एक फ्री टिकट का ऑफर दिया था। इसे वे 12 महीने में कभी भी इस्तेमाल कर सकेंगे। गो फर्स्ट ने इस घटना में शामिल पूरे स्टाफ को जांच पूरी होने तक ड्यूटी से हटा दिया था।

यात्रियों को चार घंटे बाद दूसरे विमान से भेजा गया था
9 जनवरी को सुबह 5:45 बजे यात्रियों को बेंगलुरु से दिल्ली जाने वाली गो फर्स्ट की फ्लाइट G8-116 में सवार होना था। सिक्योरिटी चेकिंग के बाद यात्रियों को विमान तक ले जाने के लिए कुल चार बसें भेजी गई थीं। पहली दो बस आगे निकल गईं। जब एयरलाइन को गलती पता चली तो एयरपोर्ट पर छूटे यात्रियों को चार घंटे बाद दूसरे विमान से दिल्ली भेजा गया।

 

 

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