अनीस खान की मौत की सीबीआई जांच की मांग खारिज

कोलकाता :  कलकत्ता उच्च न्यायालय  के न्यायाधीश राजशेखर मथा ने अनीस खान की मौत मामले में राज्य विशेष जांच दल  पर भरोसा जताया। चार महीने बाद, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हावड़ा के छात्र नेता अनीस खान की मौत के मामले में मंगलवार को अपना फैसला सुनाया, मंगलवार को न्यायमूर्ति मंथा ने कहा कि सीबीआई जांच  की कोई जरूरत नहीं है। अनीस मामले की जांच राज्य पुलिस करेगी। एसआईटी चार्जशीट दाखिल करेगी। वहीं अनीस के पिता ने कहा कि वे खंडपीठ में इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर करेंगे। बता दें कि अनीस खान का पिछले साल फरवरी में निधन हो गया था। उस घटना में पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया गया था।

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