कोलकाता : दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को तृणमूल के नेता अनुब्रत मंडल को पश्चिम बंगाल में कथित पशु तस्करी से जुड़े धन शोधन के एक मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। विशेष न्यायाधीश रघुबीर सिंह ने मंडल की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि उन्हें राहत देने का कोई आधार नहीं है। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के विशेष लोक अभियोजक नीतेश राणा द्वारा दी गई दलीलों पर गौर करने के बाद आदेश पारित किया, जिन्होंने कहा कि आरोपी द्वारा दायर अर्जी में कोई तथ्य नहीं है। टीएमसी की बीरभूम जिला इकाई के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी सहयोगी मंडल को ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के तत्कालीन कमांडेंट सतीश कुमार के खिलाफ कोलकाता में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के बाद धन शोधन का मामला दर्ज किया था। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि कुमार, लोक सेवकों और कुछ लोगों के साथ मंडल करोड़ों रुपये के पशु तस्करी रैकेट में शामिल थे।