
कोलकाता : चुनाव आयोग के कामकाज में अधिक विश्वसनीयता लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अब सीधे केंद्र सरकार नहीं करेगी। इन अहम पदों पर नियुक्ति की सिफारिश प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कमेटी करेगी। सीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश एक लोकतांत्रिक जीत है।