टीचरों की भर्ती को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने तलब की रिपोर्ट

कोलकाता : हाई स्कूल में टीचरों की भर्ती के मामले में कोलकाता हाई कोर्ट ने एसएससी से रिपोर्ट तलब की है। आरोप है कि मेरिट लिस्ट में नीचे रहने वालों को नौकरी मिल गई और जो उनसे ऊपर थे वे देखते रह गए। इस बाबत दायर रिट पर सुनवायी के बाद हाई कोर्ट के जस्टिस राजर्षि भारद्वाज ने 16 दिसंबर को रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया।
आठ लाख आवेदक परीक्षा में बैठे ‌थे
एडवोकेट आशिष कुमार चौधरी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मामूनी बसाक सहित 19 ने हाई कोर्ट में रिट दायर की है। सेकंडरी और हायर सेकंडरी स्कूलों में बांग्ला, अंग्रेजी, इतिहास और राजनीति विज्ञान के लिए 16 हजार पदों पर टीचरों की नियुक्ति की जाने को स्कूल सर्विस कमिशन की तरफ से 2016 में अधिसूचना जारी की गई थी। इसके लिए करीब आठ लाख आवेदक परीक्षा में बैठे थे।
चालीस नियुक्तियों के मामले का प्रमाण

बहरहाल परीक्षा और साक्षात्कार निपट जाने के बाद चौथी काउंसिलिंग के दौरान यह खुलासा हुआ कि कुछ ऐसी नियुक्तियां भी की गई हैं जिनके नाम मेरिट लिस्ट में क्रमांक पर नीचे हैं। यानी उन्हें कम नंबर मिले हैं। इस तरह की चालीस नियुक्तियों का मामला प्रमाण के साथ एसएससी के पास पेश किया गया। एसएससी ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की तो मामूनी बसाक सहित 19 आवेदकों ने प्रमाण के साथ हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी। जस्टिस भारद्वाज ने एसएससी के एडवोकेट से जानना चाहा कि ऐसा कैसे हुआ तो कोई सटीक जवाब नहीं मिल पाया। इसके बाद ही जस्टिस भारद्वाज ने रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया।

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