
कोलकाता : कलकत्ता हाईकोर्ट ने 108 नगर पालिकाओं बंगाल निकाय चुनाव में केंद्रीय बल की तैनाती की जा सकती है या नहीं। इस बारे में राज्य चुनाव आयोग और बंगाल सकरार को हलफनामा जमा देने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश ने भाजपा द्वारा दायर मामले में बुधवार को निर्देश यह दिया। साथ ही राज्य को सूचित करना होगा कि क्या उस क्षेत्र में दुआरे सरकार और पाड़ाया समाधान परियोजना को चुनाव में रोका जा सकता है। मामले की सुनवाई अगले सोमवार को होगी। हलफनामा राज्य सरकार और पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश ने चारों नगर निगमों आसनसोल, सिलीगुड़ी, चंदननगर और बिधाननर में हुए मतदान की सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए है। आवेदकों को पुलिस सुरक्षा भी मुहैया कराने का निर्देश दिया है। बता दें कि बीजेपी ने चुनाव के दौरान धांधली का आरोप लगाया था।