एनजीटी के निर्देश के खिलाफ बस संगठन पहुंचा हाई कोर्ट

सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : एनजीटी द्वारा हाल में निर्देश दिया गया था कि कोलकाता व हावड़ा की सड़कों पर केवल बीएस-6 बसें ही चलेंगी। इसके साथ ही अगले 6 महीने के अंदर सभी बीएस-3 व बीएस-4 बसों को कोलकाता व हावड़ा की सड़कों से हटाने का निर्देश भी एनजीटी द्वारा दिया गया था। हालांकि अब एनजीटी के इस निर्देश के खिलाफ बस संगठन ने कोलकाता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में ऑल बंगाल बस एण्ड मिनी बस ओनर्स एसोसिएशन की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गयी है। इसे लेकर ऑल बंगाल बस एण्ड मिनी बस ओनर्स एसोसिएशन के महासचिव प्रदीप नारायण बोस ने कहा कि काफी संख्या में बीएस-3 व बीएस-4 बसों का हाल में रजिस्ट्रेशन हुआ था। ऐसे में क्या इन बसों की उम्र केवल 6 महीने ही रहेगी ? इसे लेकर ही एनजीटी के निर्देश के विरोध में याचिका दायर की गयी है।

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