जस्टिस गंगोपाध्याय ने दिया सात दिनों का समय
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : हाई कोर्ट ने युवा तृणमूल कांग्रेस के नेता कुंतल घोष के फ्लैट से बरामद 189 ओएमआर शीट और एडमिट कार्ड का व्योरा मांगा है। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने इसे पेश करने के लिए ईडी को सात दिनों का समय दिया है। उन्होंने कहा कि नियुक्ति घोटाले के खुलासे के बावजूद जिन्होंने इस तरह की हरकत की है उन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। जस्टिस गंगोपाध्याय ने इन सभी को पोर्ट ब्लेयर भेजे जाने की चेतावनी दी है।
यहां गौरतलब है कि ये सारे ओएमआर शीट 2022 के 11 दिसंबर के टेट के हैं। प्राइमरी बोर्ड की तरफ से पैरवी कर रहे एडवोकेट ने हाई कोर्ट को बताया कि इस बार व्यवस्था को फुल प्रूफ करने के लिहाज से कई नये नियम बनाए गए थे। बोर्ड के इतिहास में यह पहला मौका है जब टेट में हिस्सा लेने वालों को ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी दी गई थी। ताकि परिक्षार्थी बाद में यह दावा नहीं कर सके के उनके ओएमआर शीट में हेराफेरी की गई है। उनके जवाब ऑरिजिनल ओएमआर शीट के साथ साथ कार्बन कॉपी पर भी दर्ज हो रहे थे। इस तरह की कार्बन कॉपी के साथ ही एडमिट कार्ड की जोरेक्स कॉपी कुंतल घोष को दी गई थी। जस्टिस गंगोपाध्याय ने आदेश दिया है कि इन सभी के नाम और रोल नंबर उपलब्ध कराए जाए। जस्टिस गंगोपाध्याय ने हैरानी जताते हुए कहा कि आज भी कुछ लोग राज्य की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करना चाहते हैं। यहां गौरतलब है कि इस मामले में एक अभिनेत्री का नाम भी सामने आया है। जस्टिस गंगोपाध्याय ने इस बाबत एफिडेविट दाखिल करने का आदेश दिया है।
कुंतल के फ्लैट से बरामद ओएमआर शीट का व्योरा मांगा
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