
नयी दिल्ली/ कोलकाता : दिल्ली हाई कोर्ट से अनुब्रत मंडल को फिर राहत मिली है। मवेशी तस्करी के मामले में ईडी अधिकारी अनुब्रत को फिलहाल आसनसोल की जेल से तिहाड़ फिलहाल नहीं ले जा पाएंगे। इस पर अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी | वहीं ईडी अधिकारियों को उन्हें अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जल्दी है। केंद्रीय जांच अधिकारियों का दावा है कि अगर उसे दिल्ली लाकर उनके अंगरक्षक सहगल हुसैन के सामने पूछताछ की गई तो कई रोचक तथ्य सामने आएंगे। इस मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद सहगल हुसैन फिलहाल तिहाड़ जेल में हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अनुब्रत को दिल्ली आने की इजाजत दे दी थी। अनुब्रत ने जवाब में दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पिछले साल अगस्त में सीबीआई ने मवेशी तस्करी के एक मामले में अनुब्रत को बीरभूम के निचुपट्टी स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया था | जांच में उनके नाम से और बेनामी कई संपत्तियां मिलीं। इसके बाद बीरभूम जिला तृणमूल अध्यक्ष ईडी के निशाने पर आ गए। अनुब्रत मंडल के पूर्व अंगरक्षक सहगल हुसैन, अनुब्रत की बेटी सुकन्या से दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ की थी। अनुब्रत और सुकन्या के अकाउंटेंट मनीष कोठारी से भी पूछताछ की गई। इस बीच, 3 फरवरी को मवेशी तस्करी मामले में अनुब्रत की जेल की सजा को और 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया था। आसनसोल जिला अदालत में पेश किए जाने पर उनके वकील ने जमानत के लिए आवेदन नहीं किया। नतीजतन, न्यायाधीश ने 17 फरवरी तक जेल हिरासत का आदेश दिया, अगली सुनवाई उसी दिन है। यानी इसी महीने की 17 तारीख को दोनों अदालतें उनके किस्मत का फैसला कर सकती हैं।