
कोलकाता : गांजा तस्करी के आरोप में अदालत ने एक तस्कर को दोषीठहराते हुए 3 साल कैद की सजा सुनायी है। अलीपुर कोर्ट के अतिरिक्त जिला जज ने मंगलवार को यह सजा सुनायी है। गत 2 अगस्त 2017 को उल्टाडांगा के कैनल ईस्ट रोड से 3 किलो गांजा के साथ एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। अदालत में चली सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए उसे 3 साल कैद की सजा सुनायी और उसके ऊपर 50 हजार का जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त 6 महीने की सजा काटनी पड़ेगी।