पर्णश्री में महिला से दुष्कर्म के अभियुक्त को 6 साल कैद की सजा

चाकू की नोक पर हत्या की धमकी देकर दिया था घटना को अंजाम
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : पर्णश्री थाना इलाके में चाकू की नोक पर महिला से दुष्कर्म के अभियुक्त को अदालत ने 6 साल कैद की सजा सुनायी है। अलीपुर 4 नं. फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश आबिर चटर्जी ने यह सजा सुनायी है। घटना 12 जुलाई 2017 की है। इस मामले में सरकारी वकील सफिना अहमद ने बताया कि मो.शमीम उर्फ रिंकू एक होटल में काम करता था। इसके साथ ही वह लोगों के घर में फुड डिलिवरी का काम करता था। वह पर्णश्री के केदार चटर्जी रोड में भी कई बार भोजन डिलिवरी करने के लिए गया था। घटना के दिन महिला के पति घर पर नहीं थे। उक्त गृह वधू घटना के दिन अपने बेटे को स्कूल से लाने के लिए जा रही थी। उस दिन शमीम ने महिला से कहा कि उसे कुछ जरूरी बात करनी है। सरकारी वकील ने बतायाकि इसके बाद अभियुक्त ने चाकू कीनोक पर महिला को बंधक बनाकर महिला को उसके पति और बच्चे की हत्या की धमकी देकर उससे दुष्कर्म किया। इसके बाद पर्णश्री थाने में मो.शमीम के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया। इस मामले में अदालत ने कुल 9 लोगों की गवाही पेश की है। मंगलवार को अदालत ने अभियुक्त को 6 साल कैद की सजा सुनायी। इसके साथ ही अभियुक्त पर 10 हजार रुपये का ज‌ुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त तीन महीने की सजा काटनी होगी।

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