फर्जी होम्योपैथी डॉक्टर के सर्टिफिकेट बेचने वाले को 20 दिन कैद की सजा

सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : रुपये के एवज में लोगों को होम्योपैथी डॉक्टर का फर्जी सर्टिफिकेट बेचने वाले जालसाज को अदालत ने 20 दिन कैद की सजा सुनायी है। अभियुक्त का नाम अमर किशन राय है। अदालत ने अभियुक्त पर 2 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बैंकशाल कोर्ट की मजिस्ट्रेट शर्मिष्ठा घोष ने यह सजा सुनायी है।
अदालत सूत्रों के अनुसार घटना वर्ष 2003 में मोचीपाड़ा थाना इलाके में घटी थी। सरकारी वकील अरूप चक्रवर्ती ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस ने अमर किशन राय नामक व्यक्ति को गिरफ्तार ‌किया था। इस मामले में दो लोग फरार हैं। जांच के दौरान पुलिस ने कई तथ्य और दस्तावेज एकत्रित किए थे। राज्य के स्वास्थ्य विभाग की ओर से शिकायत दर्ज करायी गयी थी।

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