नहीं मिली जमानत विधायक नौशाद सिद्दीकी सहित 18 को

अदालत में पेशी के बाद जेल हिरासत में भेजे जाने का आदेश
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : आईएसएफ के विधायक नौशाद सिद्दीकी सहित उनके 18 समर्थकों को बैंकशाल कोर्ट के मजिस्ट्रेट की अदालत में बुधवार को पेश किया गया। सरकारी एडवोकेट के पुरजोर विरोध और पुलिस फारवर्डिंग को देखने के बाद मजिस्ट्रेट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही उन्हें 14 दिनों के लिए जेल हिरासत में भेजे जाने का आदेश दिया। यहां गौरतलब है कि धर्मतल्ला में सड़क पर जाम लगाने और हंगामा करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था।
नौशाद सिद्दीकी और उनके समर्थकों की तरफ से पैरवी करते हुए एडवोकेट ने कहा कि अभियुक्त का कोई पुराना आपराधिक रिकार्ड नहीं है। वह एक विधायक है और राजनीतिक रंजिश के कारण उसे गिरफ्तार किया गया है। लिहाजा उसे जेल हिरासत में भेजे जाने का कोई औचित्य नहीं है। इसके साथ ही आरोप लगाया कि बाकी 17 में एक महिला भी शामिल है और उसका उत्पीड़न किया जा रहा है। इसके अलावा सेना के एक जवान को भी गिरफ्तार किया गया है जबकि उसका इस घटना से कोई सरोकार नहीं है। एडवोकेट ने अपील की कि किसी भी शर्त पर जमानत दी जाए। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे एडवोकेट की दलील थी कि इन लोगों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है और सुबूत के तौर पर सीसीटीवी मौजूद है। इस घटना में 14 पुलिस वाले घायल हुए थे। अभी भी दो पुलिस वाले अस्पताल में भर्ती है, लिहाजा इन्हें जमानत देने से जांच प्रभावित होगी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत में जेल हिरासत में भेजे जाने का आदेश दिया।

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