गांजा तस्करी के आरोप में दो अभियुक्तों को 15 साल की कैद

सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : गांजा तस्करी के आरोप में अदालत ने शंकर मंडल और सुकेश विश्वास नामक दो अभियुक्तों को 15 साल कैद की सजा सुनायी है। अभियुक्तों पर अदालत ने 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राश‌ि नहीं देने पर अतिरिक्त दो साल की सजा काटनी होगी। मंगलवार को अलीपुर कोर्ट के न्यायाधीश राना दाम ने उक्त सजा सुनायी। अदालत सूत्रों के अनुसार गत 26 जुलाई 2016 को डायमंड हार्बर रोड से पुलिस ने 5 किलो गांजा के साथ शंकर मंडल को गिरफ्तार किया था। उससे पूछताछ के बाद 31 जुलाई को पुलिस ने सुकेश विश्वास को 24 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया था। दोनों के ‌खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। दोनों अभियुक्त नदिया के रहनेवाले हैं। अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान 10 लोगों ने गवाही दी। यह लोग गांजा की तस्करी करने के दौरान गिरफ्तार किए गए थे। सोमवार को अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया था। मंगलवार को दोनों अभियुक्तों को 15 साल कैद की सजा सुनायी गयी।

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