
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : अवैध हथियार की तस्करी के आरोप में अदालत ने अभियुक्त को 1 साल कैद की सजा सुनायी है। अदालत ने अभियुक्त पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर 2 महीने के अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। गुरुवार को बैंकशाल कोर्ट के चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सौनक मुखर्जी ने यह आदेश दिया है। जानकारी के अनुसार एसटीएफ के अधिकारियों ने गत 14 जनवरी 2015 को धर्मतल्ला से राजेश कुमार गोंद नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। वह बागुईआटी इलाके का रहनेवाला है। गुप्त सूचना के आधार पर एसटीएफ की टीम ने धर्मतल्ला के मेट्रो सिनेमा ह़ल के निकट से अवैध हथियार के साथ राजेश को पकड़ा था। गुरुवार को अदालत ने उसे दोषी ठहराते हुए एक साल कैद की सजा सुनायी।