सन्मार्ग संवाददाता
श्री विजयपुरम : दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन ने COTPA अधिनियम 2003 के तहत शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। इसी क्रम में फरारगंज तहसील क्षेत्र में राजस्व अधिकारियों और पुलिस कर्मियों की एक संयुक्त टीम ने औचक निरीक्षण किया। यह कार्रवाई अधिनियम की धारा 6 और 12 के प्रावधानों के अंतर्गत की गई।
निरीक्षण के दौरान टीम ने सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय फरारगंज, सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय नामुनाघर और जीपीएस रांची बस्ती जैसे शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में स्थित दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की गहन जांच की। इस दौरान यह देखा गया कि कहीं कोई दुकानदार तंबाकू या उससे संबंधित उत्पाद बेच तो नहीं रहा है।
अधिकारियों ने मौके पर मौजूद सभी दुकानदारों को COTPA अधिनियम की विस्तृत जानकारी दी और स्पष्ट निर्देश दिया कि वे किसी भी स्थिति में कानून का उल्लंघन न करें। दुकानदारों को चेतावनी दी गई कि यदि भविष्य में अधिनियम का उल्लंघन पाया गया, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन ने अपने बयान में कहा कि वह छात्रों और युवाओं को तंबाकू के सेवन से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी दुष्प्रभावों से बचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रशासन का लक्ष्य है कि शैक्षणिक वातावरण को तंबाकू मुक्त बनाया जाए और इसके लिए नियमित औचक निरीक्षण जारी रहेंगे।
प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि किसी को किसी शैक्षणिक संस्थान से 100 मीटर के भीतर तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री होते हुए दिखाई दे, तो वह तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचना दें। इसके लिए फोन नंबर 03192-240127 / 238881 / 1070 या व्हाट्सएप नंबर 9531888844 पर संपर्क किया जा सकता है। प्रशासन ने यह भी आश्वासन दिया है कि सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
यह अभियान न केवल कानून के पालन को सुनिश्चित करने के लिए है, बल्कि समाज में जनजागरूकता फैलाने की दिशा में एक ठोस कदम भी है, जिससे भविष्य की पीढ़ियों को तंबाकू से दूर रखा जा सके।