हरित पटाखों को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी! 
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दिवाली पर तोहफा, छोड़ सकेंगे ग्रीन पटाखे

सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली-NCR के लोगों को कुछ शर्तों के साथ दी हरित पटाखे फोड़ने की हरी झंडी

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से पहले एक महत्वपूर्ण राहत देते हुए बुधवार को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में हरित पटाखों की बिक्री और उनके इस्तेमाल की अनुमति दे दी। हालांकि यह अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी गयी है, जिनका उद्देश्य परंपराओं का सम्मान करते हुए पर्यावरण और जनस्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के बीच संतुलन बनाये रखना है।

हरित पटाखों के विनिर्माताओं की याचिका मंजूर

भारत के प्रधान न्यायाधीश (CJI) बी आर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन के पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि हरित पटाखों का उपयोग दिवाली और उससे एक दिन पहले कुछ घंटों तक ही किया जा सकेगा हालांकि 18 से 20 अक्टूबर को दिवाली वाले दिन तक राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (NEERI) की वेबसाइट पर अपलोड किये गये हरित पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी। पीठ ने यह भी कहा कि छूट केवल ‘प्रायोगिक आधार’ पर दी गयी है और यह केवल निर्दिष्ट अवधि के लिए होगी। इसके साथ ही पीठ ने केंद्र और दिल्ली सरकार के संयुक्त अनुरोध और 2024 में दिल्ली सरकार द्वारा पहले लगाये गये पूर्ण प्रतिबंध के मद्देनजर छूट देने का अनुरोध करने वाले हरित पटाखों के विनिर्माताओं की याचिका को स्वीकार कर लिया।

‘...तो छोड़ दें उत्सव की भावना’

पीठ ने कहा कि पटाखे फोड़ना उत्सव की भावना की अभिव्यक्ति है और यह भारत के सांस्कृतिक परिवेश में अंतर्निहित धार्मिक तथा अन्य शुभ समारोहों में उत्साह बढ़ाता है। पीठ ने 21 पन्नों के आदेश में कहा कि हालांकि केवल परंपराओं और सांस्कृतिक या धार्मिक मानदंडों के आधार पर अनियंत्रित उपयोग से स्वास्थ्य को दीर्घकालिक या यहां तक कि अल्पकालिक नुकसान पहुंचाने की स्थिति पैदा नहीं हो सकती है। हम यह दोहराये बिना नहीं रह सकते हैं कि इस न्यायालय ने पहले भी कई बार कहा है कि जब पर्यावरण और स्वास्थ्य की बात आती है तो व्यावसायिक विचारों और उत्सव की भावना को पीछे छोड़ देना चाहिए। अस्थायी उपाय के तौर पर निर्देश देते हुए पीठ ने 2018 के अर्जुन गोपाल बनाम भारत संघ मामले के ऐतिहासिक फैसले का हवाला दिया, जिससे हरित पटाखों की शुरुआत हुई थी।

पटाखे फोड़ने की समय सीमा के पालन पर जोर

पीठ ने कहा कि जिला प्रशासन और पुलिस यह सुनिश्चित करेंगे कि पटाखों का उपयोग दो दिन यानी दिवाली के दिन और उससे पहले सुबह छह बजे से सुबह सात बजे और रात आठ बजे से रात 10 बजे के बीच ही सीमित रहेगा। हरित पटाखों की बिक्री की अनुमति केवल NCR में निर्दिष्ट स्थानों से ही दी जायेगी, जिनकी पहचान जिला कलेक्टर द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक के परामर्श से की जायेगी।

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